Home » Uncategorized » जिस चीज पर मोदी सरकार ने GST कम किया था, सुक्खू सरकार ने उस पर टैक्स ही बढ़ा दिया, हिमाचलियों को करनी होगी अब जेब और ढीली…

जिस चीज पर मोदी सरकार ने GST कम किया था, सुक्खू सरकार ने उस पर टैक्स ही बढ़ा दिया, हिमाचलियों को करनी होगी अब जेब और ढीली…

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उपभोक्ताओं को महज एक दिन की राहत के बाद फिर महंगाई का झटका लगा है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कतिपय माल के वहन पर कर (सीजीसीआर) में संशोधन करते हुए सीमेंट पर लगने वाला कर 11 से 16 रुपये प्रति बैग कर दिया है। नई दरें सोमवार रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में लागू हो गई हैं। सोमवार सुबह ही जीएसटी दरों में कटौती से सीमेंट के दामों में 35 से 40 रुपये प्रति बैग तक की कमी आई थी। उपभोक्ताओं ने इसे बड़ी राहत माना था। कर में 5 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी से अब सीमेंट के दाम फिर बढ़ गए हैं। अब प्रदेश में एसीसी गोल्ड सीमेंट 440 रुपये से बढ़कर 445 रुपये प्रति बैग, एसीसी सुरक्षा सीमेंट 390 से 395 रुपये, बांगड़ सीमेंट 380 से 385 रुपये और अल्ट्राटेक सीमेंट 390 से बढ़कर 395 रुपये प्रति बैग मिलेगा। सीमेंट की कीमतें बढ़ने से सरकारी और निजी दोनों तरह के निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी। विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिमंडल की 15 सितंबर की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर यह संशोधन किया गया है। सरकार का तर्क है कि राज्य के राजस्व में वृद्धि और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कदम आवश्यक है। गौर रहे कि 22 सितंबर को पूरे देश में जीएसटी दरों में कटौती लागू हो गई थी और सूबे में भी 50 किलो के  सीमेंट के बैग के दाम कम हो गए थे. हालांकि, 24 घंटे में यह राहत सुक्खू सरकार के नए आदेश से फिकी हो गई. पांच रुपये बढ़ोतरी की वजह से अब शिमला एसीसी गोल्ड सीमेंट 510 रुपये था. लेकिन जीएसटी कम होने से दाम तीस रुपये कम हो गए थे. हालांकि, अब सरकार ने पांच रुपये टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे कंपनियों ने दामों में 5 से 10 रुपये इजाफा हुआ है. शिमला के एक सामान्य सीमेंट पहले शिमला में 460 रुपये था, लेकिन फिर जीएसटी कम होने से 2 सितंबर 430 रुपये बिक रहा था लेकिन अब सुक्खू सरकार के टैक्स लगाने से इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है. शिमला के एक सीमेंट विक्रेता ने यह जानकारी दी है. विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा गया है कि 50 किलोग्राम की बोरी पर अब 16 रुपये टैक्स  वसूला जाएगा।

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