



शिमला: हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उन्हीं कर्मचारियों का विलय किया जाएगा, जिनका 15 साल का सेवाकाल शेष होगा। आयोग ने सेवा शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव राजपत्र में अधिसूचित करते हुए सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित किए हैं। तीन साल की सेवा पूरी करते हुए प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण की राह भी आसान की गई है।संशोधन का उद्देश्य आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करना है। संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं, उनकी स्थायी नियुक्ति के लिए आवेदन तभी विचाराधीन होंगे जब उन्होंने आयोग में कम से कम तीन वर्ष की सेवा प्रतिनियुक्ति पर पूरी की हो और उनके पास सेवा निवृत्ति की आयु तक कम से कम 15 वर्ष की शेष सेवा बची हो। आयोग केवल विद्युत अभियंताओं के मामले में यदि आवश्यक समझे और लिखित कारण दर्ज करे, तो 15 वर्ष की शेष सेवा की शर्त में तीन वर्ष तक की छूट दे सकता है।