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धनतेरस व दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी…

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लाइव हिमाचल/सोलन : जिला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार धनतेरस व दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक 18 अक्तूबर से 20 अक्तूबर, 2025 तक प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग एवं आवागमन के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवा, कानून एवं व्यवस्था में प्रयुक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक तक सामान ले जाने वाले साइकिल रिक्शा पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

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