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बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्देश जारी…

सोलन: भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार बिहार में 25 जुलाई, 2025 तक कार्यान्वित किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में गणना प्रपत्र किए जाने हैं। यह जानकरी ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि सम्भव है कि बिहार के कई निर्वाचक अस्थाई रूप से हिमाचल में निवास कर रहे हों। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्वाचक, निर्वाचन नामावली में अपने नाम का सत्यापन ऑनलाइन अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रथम अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। दावे व आपत्तियां प्रथम अगस्त, 2025 से प्रथम सितम्बर, 2025 तक दायर किए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अस्थाई रूप से निवास कर रहे बिहार के मतदाता भी अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट  https://voters.eci.gov.in  अथवाECINETApp के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भी भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह प्री-फील्ड फार्म डाउनलोड कर एवं उस पर हस्ताक्षर कर प्रति को व्हाट्सऐप, ई-मेल या अन्य माध्यम से सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी को भेज सकते हैं। इस फार्म को परिवार के सदस्य के माध्यम से भी सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकता है। मनमोहन शर्मा ने कहा कि निर्वाचक को गणना प्रपत्र के साथ 11 दस्तावेजों में से कोई भी संलग्न करना अनिवार्य है। इनमें किसी भी केन्द्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र अथवा पी.पी.ओ., प्रथम जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एल.आई.सी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी कोई दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, उपलब्धता के अनुसार नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आंबटन प्रमाण पत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि दस्तावेज़ तत्काल उपलब्ध न हों तो इन्हें 25 जुलाई, 2025 तथा अथवा दावा-आपत्ति अवधि (प्रथम अगस्त से प्रथम सितम्बर, 2025) में भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। उन्होंने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित होने के लिए गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मतदाता https://voters.eci.gov.in  अथवा ECINETApp पर जाकर अपने फार्म की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।

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