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राज्य स्तरीय शूलिनी मेले में कड़ी होगी सुरक्षा, ट्रैफिक को लेकर आदेश

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सोलन: जिला के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की सुरक्षा को लेकर सोलन पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शूलिनी मेले के दौरान शहर को मुख्य छह सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें सुरक्षा के लिए लगभग 600 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। इस वर्ष शूलिनी मेला 20 जून से 22 जून, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिमाचल के विभिन्न हिस्सों और बाहरी राज्यों से यहां पहुंचते हैं।

मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आज पुलिस अधीक्षक सोलन द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला के समस्त पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों सहित अन्य पुलिस विभागीय शाखाओं के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी आदेश दिए हैं । यातायात प्रबंधन के लिए वैकल्पिक मार्गों, वन-वे ट्रैफिक, पार्किंग व्यवस्था तथा वाहनों की गति सीमा को लेकर जरुरी निर्देश जारी किए गए हैं। इसा दौरान सी.सी.टी.वी. कैमरों, ड्रोन निगरानी, बॉडी वार्न कैमरों और मोबाइल पेट्रोलिंग दलों की सहायता से पूरे मेला क्षेत्र की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।  भीड़ नियंत्रण हेतु बैरिकेडिंग, बम निष्क्रिय दस्ता, टियर गैस स्क्वॉड, , Disaster Management team जेबकतरों से सावधान रहने के लिए एनाउंसमेंट सिस्टम, (QRT), Special Security Unit की तैनाती, महिला पुलिस की तैनाती तथा मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय किया गया है। आपात स्थिती से निपटने के लिए ठोडो ग्राऊंड में रिजर्व पुलिस भी तैनात की जा रही है। इसके अतिरिक्त बच्चों, बुजर्गों, महिलाओं व गुमशुदा व्यक्तियों की सहायता हेतु महिला थाना सोलन में विशेष सहायता कक्ष (Help Desk) भी स्थापित किया जा रहा है। पुलिस ने सभी से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने तथा संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नजर आने पर तुरंत नजदीकी पुलिस अधिकारी या कंट्रोल रूम नं. (01792223836) पर सूचित करने को कहा है। मेले के दौरान कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। उधर ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जन सुरक्षा एवं जन सुविधा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। 20 जून, 2025 को माँ शूलिनी की झांकी लेकर जाने वाले वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन आदेशों के अनुसार 20 जून, 2025 की प्रातः 08.00 बजे से 22 जून, 2025 की रात्रि 12.00 बजे तक माल रोड़ सोलन पर आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसी अवधि में पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से क्षेत्रीय अस्पताल चौक तक का मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध वी.आई.पी. वाहनों, विशेष रूप से आमंत्रित कलाकारों और आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगा।सपरुन चौक पर पुल के समीप 20 जून से 22 जून, 2025 तक प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। इस स्थान पर सुरक्षा के दृष्टिगत वाहनों की जांच की जाएगी। आपातकालीन वाहनों, विशेष छूट प्राप्त वाहनों के अतिरिक्त किसी भी वाहन को सपरुन चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय की तरफ नहीं आने दिया जाएगा।

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