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इन्क्रीमेंट लगने के 11 महीने तक नौकरी तो पेंशन में सरकारी कर्मचारी को मिलेगा लाभ

लाइव हिमाचल/शिमला: सरकारी कर्मचारियों ने इन्क्रीमेंट लगने के 11 महीने तक नौकरी की और अगर उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए तो उन्हें इसका पेंशन में लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को यह लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में नोशनल इन्क्रीमेंट के आधार पर पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इस पत्र में मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी हवाला दिया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख करते हुए निर्देश दिए हैं कि यह तय हुआ है कि सभी प्रशासनिक विभाग इस तरह के मामलों का निपटारा अपने स्तर पर करेंगे। वे नोशनल आधार पर पेंशन से जुड़े लाभ देंगे। यानी ऐसे मामलों में कर्मचारियों की पेंशन तय करने का आधार पिछली इन्क्रीमेंट के बजाय 11 महीने के बाद की नोशनल इन्क्रीमेंट होगी। नोशनल इन्क्रीमेंट का अभिप्राय यह होगा कि ऐसे पेंशनरों को एरियर या अन्य फायदों के बजाय केवल पेंशन से जुड़े लाभ ही देय होंगे। इस संबंध में कई विभागों की ओर से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। विभिन्न विभार्गों, निगमों, बोडों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और स्वायत्त इकाइयों के कर्मचारियों की ओर से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभों से संबंधित दावे किए जा रहे थे।

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