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हिमाचल प्रदेश में अब कार सहित सभी गाड़ियों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य, जानिए पूरी ख़बर ?

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं. अब प्रदेश में चलने वाली सभी गाड़ियों में डस्टबिन रखना होगा. साथ ही 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक बोतलों पर सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. ये दोनों आदेश क्रमशः 1 मई और 1 जून 2025 से लागू होंगे. हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं. 29 मार्च 2025 को दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. इनमें विभाग का कहना है कि हिमाचल में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और घाटियों, पहाड़ों और सड़कों पर कूड़ा-कचरा फेंकते हैं, जिससे राज्य का पर्यावरण खतरे में पड़ रहा है. ऐसे में यह निर्णय स्वच्छता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉ. सुरेश अत्री ने बताया कि यह कदम हिमाचल को स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में आगे ले जाने के लिए उठाया गया है. उन्होंने कहा कि कार बिन से सड़कों पर फैलने वाला कूड़ा कम होगा, जबकि प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रभावी लगाम लगेगी. सरकारी आदेश के मुताबिक अब बिना डस्टबिन के कोई भी कमर्शियल वाहन सड़क पर नहीं चल सकेगा और उसकी पासिंग भी नहीं होगी. नियम का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक पर 5,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा, 1 जून से प्रदेश भर में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक बोतलें न तो सरकारी मीटिंग्स, न ही पर्यटन निगम के होटलों और निजी होटलों में इस्तेमाल हो सकेंगी. इस नियम के उल्लंघन पर भी समान जुर्माने का प्रावधान है. इस फैसले के तहत, कार, बस, ट्रक, सहित सभी तरह की गाड़ियों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य रहेगा. दरअसल, अब सरकार के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं. क्योंकि लोग गाड़ियों में डस्टबिन लगाने के बाद उसमें जो कूड़ा होगा, उसे कहां फेंकेंगे. सबसे बड़ी बात कि अब इस वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर भी नजर आ सकते हैं. वहीं, नदियों में भी कूड़ा फैंकने के मामले सामने आ सकते हैं।

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