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हिमाचल हाईकोर्ट में DGP मामले में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित…

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को डीजीपी संजय कुंडू मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री कॊ मौजूदा पद से हटाने के आदेश दिए थे। कुंडू को प्रदेश सरकार ने हटाने के आदेश भी दे दिए थे। लेकिन संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्हें हटाने के आदेश पर रोक लगाने के लिए कहा।सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में डीजीपी का पक्ष सुनें। संजय कुंडू और शालिनी अग्निहोत्री ने पिछले कल अपनी-अपनी रिकॉल एप्लीकेशन दी। जिसके तहत हाईकोर्ट में आज बहस हुई। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच में आज इस मामले की सुनवाई पांच घंटे तक चली। डीजीपी के एडवोकेट ने एसपी  शिमला की जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए। इससे पहले पिछले कल की सुनवाई के दौरान डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने दो सप्ताह के भीतर रिकॉल एप्लीकेशन निपटाने के आदेश दे रखे हैं।

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