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आधार से न जोड़ा तो बंद हो सकता है राशन कार्ड, 30 सितंबर तक बढ़ी मोहलत

शिमला : हिमाचल में आपदा की वजह से उपभोक्ता राशन कार्ड का ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवा पाए। लिहाजा, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए राहत दी है। राशन कार्ड उपभोक्ता अब 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड का सत्यापन करवा सकते हैं। राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन की अवधि बढ़ा दी है। प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। आधार कार्ड और राशन कार्ड में दर्शाई उपभोक्ता की सूचना का आपस में मिलान करने के मकसद से सत्यापन करवाया जा रहा है। निर्धारित समय अवधि के भीतर अगर आधार को राशन कार्ड से जोड़ा न गया तो उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बंद हो सकते हैं। इससे पहले विभाग ने सत्यापन के लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि तय की थी। लेकिन अब खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में विभाग ने राशन कार्ड का सत्यापन कराने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।

सत्यापन न होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते राशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग ने आपदाग्रस्त परिवारों को बड़ी राहत दी है, जिसमें अगस्त माह का राशन उपभोक्ता सितंबर माह में ले सकेंगे। विभाग ने ई-केवाईसी की तारीख इसलिए बढ़ाई है, ताकि कोई उपभोक्ता राशन लेने से वंचित न रहे।

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