



कांगड़ा: जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में विभिन्न सड़कों पर निर्माण कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि उपमंडलाधिकारी देहरा से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. उपमंडल प्रागपुर एवं देहरा द्वारा विभिन्न सड़कों पर पुलिया, आर.सी.सी. स्लैब कलवर्ट, पक्की सड़कों के पुनर्निर्माण एवं नालियों के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। कार्य के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि बणी से गरली सड़क मार्ग 13 अक्टूबर 2025 से 12 नवंबर 2025 तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान क्षेत्रवासी नक्की खड्ड से गरली मार्ग एवं सदवां से चंबा पत्तन मार्ग का वैकल्पिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। धलियारा–दाड़ा सीबा–संसारपुर टैरेस सड़क मार्ग भी 13 अक्टूबर 2025 से 12 नवंबर 2025 तक बंद रहेगा। इस दौरान सदवां–चंबा पत्तन मार्ग को वैकल्पिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। प्रागपुर से नेहरन पुखर सड़क 13 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक बंद रहेगी। वैकल्पिक रूप से लाल पुखर से बनबनयाल रोड, हर पुखर से करोल रोड तथा नेहरन पुखर से सौंठ रोड का उपयोग किया जा सकता है। हर पुखर से छनौता मार्ग 13 अक्टूबर 2025 से 12 नवंबर 2025 तक बंद रहेगा। इस दौरान क्षेत्रवासी भरवाईं से कालोहा (चलाली–प्रागपुर वाया लगबलियाणा), बगली पक्का भरोह से नल्सूहा वाया सुक्कड़ रोड एवं अप्पर प्रागपुर से कारोल वाया दादड़ी रोड का उपयोग कर सकते हैं।जिला दंडाधिकारी ने कहा कि ये निर्णय जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।