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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आवश्यक आदेश जारी…

सोलन: ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन की परिधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र अधिनियम, 1959 की परिभाषा के अनुसार आग्नेय अस्त्र तथा गोला बारूद साथ लेकर नहीं चल सकेगा।
यह आदेश पुलिस, अर्द्ध सैनिक बल, सुरक्षा बल, ऑन ड्यूटी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मी, बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मी तथा वैध कारणों के साथ विशेष अनुमति प्राप्त अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी इन आदेशों की अक्षःरश अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे तथा उल्लंघन की स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाएंगे। आदेशों के उल्लंघन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा दो माह की अवधि तक जो भी पहले हो, लागू रहेंगे। यह आदेश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन तथा जनहित में जारी किए गए हैं।

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