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बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिजली दरों का बोझ, 10 प्रतिशत तक चुकाना पड़ेगा अतिरिक्त बिल

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई टैरिफ अनुसूची जारी की है। इसके तहत अब ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े हुए दाम चुकाने होंगे, जिन्होंने नगर निगम, टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) विभाग, सरकारी अधिकृत एजेंसियों या वैधानिक प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अथवा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं से किसी भी बिलिंग चक्र में उनकी पूरी खपत पर घरेलू श्रेणी की उच्चतम स्लैब दर से 10 प्रतिशत अधिक शुल्क वसूला जाएगा। यानी ऐसे उपभोक्ताओं को अब सामान्य दर से अधिक बिजली बिल देना पड़ेगा। इसके साथ ही, बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनओसी रहित उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के लाभ से भी वंचित रहेंगे। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिन्होंने बिना आवश्यक अनुमोदन के निर्माण कार्य करवा कर बिजली कनेक्शन ले रखा है। विद्युत बोर्ड ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें, ताकि उन्हें अतिरिक्त दर और सब्सिडी रद्द होने की स्थिति से राहत मिल सके। बता दें कि यह कदम अनधिकृत निर्माण और बिना अनुमति बिजली कनेक्शन लेने वालों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, इससे राज्य में नियामकीय व्यवस्था और राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं कनिष्ठ अभियंता रामपुर बुशहर मनोज टैगोर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जल्द से जल्द एनओसी लेकर कार्यालय में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करें ताकि ताकि उन्हें अतिरिक्त दर और सब्सिडी रद्द होने की स्थिति से राहत मिल सके।

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