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भर्ती में आयु सीमा के मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत…

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि वहां पर कोई अवैध तरीके से प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों का कटान न हो।

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा निर्धारण को लेकर अपीलकर्ता को राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता दूसरी चयन प्रक्रिया के तहत ओवरएज हो गई थी। न्यायालय ने कहा कि 14 नवंबर 2023 को जब बबीता ने आवेदन किया था, तब वह 35 वर्ष से कम आयु की थी। खंडपीठ ने प्रतिवादियों को निर्देश दिए हैं कि वे उस चरण से पिछली चयन प्रक्रिया को जारी रखें, जहां उसे रद्द कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जाए कि कट-ऑफ तिथि विज्ञापन की अंतिम तिथि से देखी जानी चाहिए, जो 24 अगस्त 2023 की अधिसूचना के अनुसार 2 नवंबर 2023 है। अधिकारियों की ओर से पिछली चयन प्रक्रिया को रद्द करने का कार्य मनमाना था। अपीलकर्ता ने तुरंत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उसे नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जहां उसने अपनी योग्यता भी साबित की थी। उसे केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उसे ओवरएज घोषित कर दिया गया। खंडपीठ ने राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए कि एक नया उम्मीदवार नियुक्त किया गया है। अपीलकर्ता (बबीता) ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए चयन 28 अक्तूबर 2024 को होने वाले साक्षात्कार में उनके 14 नवंबर 2023 के पहले के आवेदन के आधार पर भाग लेने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में 25 अक्तूबर 2024 को याचिका दायर की गई थी। एकलपीठ ने तब एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाए और कहा गया कि साक्षात्कार का परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। बाद में 25 नवंबर 2024 को चयन प्रक्रिया का परिणाम सीलबंद लिफाफे में एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एकलपीठ ने यह भी पाया था कि 2 नवंबर 2023 के प्रारंभिक विज्ञापन में आयु सीमा 18-35 वर्ष के बीच तो दी गई थी, लेकिन कट-ऑफ तिथि का उल्लेख नहीं था, जिसे एक त्रुटि माना गया। इसलिए, चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई।

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