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‘कर्मचारियों को तीन माह के भीतर 25% महंगाई भत्ता दें’, SC का ममता सरकार को निर्देश

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (DA) दे। अदालत ने कहा कि यह भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाए। मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2025 में होगी। यह फैसला जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है और उसमें कोई कानूनी गलती नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल सिर्फ 18% DA मिलता है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है। यह अंतर काफी ज्यादा है, जिससे नाराज़ होकर राज्य के कुछ कर्मचारियों ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह DA मिले, और बकाया DA का भुगतान भी किया जाए। मई 2022 में कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य सरकार को केंद्र के अनुसार 31% DA देना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। यह मामला 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन करीब 18 बार सुनवाई टलती रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश में कोई गलती नहीं है और राज्य सरकार को कम से कम 25% DA देना ही होगा। हाल ही में ममता सरकार ने बजट में 4% DA बढ़ाया था, जिससे कुल DA 18% हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सरकार को कम से कम 25% DA देना होगा, यानी कर्मचारियों को 7% और DA मिलेगा।

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