



लाइव हिमाचल/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छूने के आरोपी शिक्षक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई है और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छूने के आरोपी शिक्षक को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह का साधारण कारावास होगा। इसके अलावा धारा 354 आईपीसी के साथ धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास व 5,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा होगी। वहीं, धारा 506 आईपीसी के साथ धारा 3(2) (बीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास समेत 2,000 रुपये का जुर्माना किया है। जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि 30 दिसंबर 2021 को शिक्षक ने अपनी कार में पीड़िता को अनुचित तरीके से छुआ। वह आरोपी की कार में स्कूल जा रही थी। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की जांच की।