



शिमला : हिमाचल हाई कोर्ट में संजौली मस्जिद मामले पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त अदालत को 6 हफ्तों में मामले के निपटारे का और समय दिया है। नगर निगम आयुक्त अदालत ने उच्च न्यायालय से मामले के निपटारे के लिए 8 हफ्ते का और समय मांगा था। इससे पहले अक्टूबर में हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को आठ हफ्तों के भीतर निपटारे के आदेश दिए जिसकी अवधि दिसंबर में पूरी हो गई है, लेकिन निपटारा अभी भी नहीं हुआ है। संजौली लोकल रेजिडेंट पक्ष के वकील जगत पॉल ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से दी गई 8 हफ्तों की अवधि 20 दिसंबर को खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी मामला नगर निगम आयुक्त अदालत में विचाराधीन है। नगर निगम आयुक्त ने मामले के निपटारे के लिए आठ हफ्तों का और समय मांगा था जिस पर हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों का और समय देते हुए नगर निगम आयुक्त अदालत को निपटारे के आदेश दिए हैं। इस मामले में लोकल रेजिडेंट ने हाई कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन भी दायर की है जिस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है।