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DGP-व्यवसायी विवाद : हाईकोर्ट के आदेश के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मैक्लोडगंज थाने में FIR

शिमला : हिमाचल प्रदेश के डीजीपी (DGP) और पालमपुर के व्यवसायी विवाद मामले में हिमाचल हाईकोर्ट (Highcourt Shimla) के आदेश के बाद कांगड़ा पुलिस ने गुरुवार को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मैक्लोडगंज पुलिस थाना में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत रास्ता रोकना, गाली गलौज करना और धमकाना शामिल है। दरअसल, इस मामले में शिकायतकर्ता व्यवसायी निशांत शर्मा ने दो मोटर साईकल सवार लोगों के खिलाफ कांगड़ा पुलिस को मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि बीते दिनों मैक्लोडगंज पुलिस थाना के तहत मैक्लोडगंज भागसूनाग सड़क पर जब कारोबारी अपने परिवारजनों के साथ जा रहे थे तो बिना नंबर के बाइक में सवार दो अज्ञात लोगों ने उनका रास्ता रोककर उनके साथ गाली गलौज किया तथा उन्हें गुड़गांव में की गई शिकायत को वापिस लेने के लिए धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी थी।

डीजीपी से जानना चाहा कि उसे शिमला क्यों बुलाया जा रहा है। इस मेल के बाद डीजीपी संजय कुंडू ने निशांत शर्मा पर छोटा शिमला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। डीजीपी ने एफआईआर में कहा कि निशांत शर्मा ने उनकी छवि को खराब करने की नीयत से मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं और उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया है।

अपनी शिकायत में, डीजीपी ने कहा था कि निशांत शर्मा ने 29 अक्टूबर को उनकी आधिकारिक आईडी पर अन्य अधिकारियों को प्रतियों के साथ एक ईमेल भेजा था। जिसमें उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उनकी छवि खराब करने के इरादे से “झूठे आरोप” लगाए थे।

बता दें कि वीरवार दोपहर ये खबर सामने आई थी कि न्यायालय ने डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल, उच्च न्यायालय ने फैसला लिया था कि कारोबारी द्वारा पुलिस को जो शिकायत सौंपी गई है, उस पर कार्रवाई कर मामला दर्ज किया जाए। पुलिस मुख्यालय ने मैक्लोडगंज थाने में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।

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