



चंबा: जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुकेश रेपसवाल ने जिला चंबा में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत लागू किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। जारी आदेशों के अनुसार, सर्दी के मौसम में अचानक मौसम खराब होने, भारी बर्फबारी और एवलांच जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। चंबा जिला, जो ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों के लिए लोकप्रिय है, वहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। टूर ऑपरेटर, गाइड और आम नागरिकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने और नियमित गश्त करने का निर्देश दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपातकालीन या वैज्ञानिक अभियानों के लिए, विशेष अनुमति प्रदान की जा सकती है। यह कदम जिला चंबा में जनसुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।