



शिमला : राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत शुरू की ई-टैक्सी योजना में आवेदक को अब खुद टैक्सी चलानी होगी। वहीं आवेदक की न्यूनतम आयु भी 23 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं गाड़ी चलाने का अनुभव होना भी बेहद आवश्यक है। वहीं एक परिवार से एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। आवेदनों की जांच एवं लाभार्थी का चयन आरटीओ स्तर की कमेटी करेगी। और बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगम व सरकारी उपक्रमों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी।
आपको बता दें कि ई-टैक्सियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके आधार पर मासिक किराए की दरें तय कर दी गई हैं। जिन सरकारी विभागों को ई-टैक्सी की आवश्यकता होगी, उन्हें पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि स्वरोजगार देने के लिए यह योजना लाई गई है।