शिमला: हिमाचल प्रदेश में हथियार लाइसेंस जारी करने और उनकी वैधता बढ़ाने की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। अब जिला उपायुक्त अपने स्तर पर नए हथियार लाइसेंस जारी नहीं कर सकेंगे, जिसके लिए सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही, मल्टी-स्टेट या ऑल-इंडिया वैधता वाले लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि लाइसेंसधारी की मृत्यु, 70 वर्ष की आयु पूरी होने या 25 वर्ष पूरे होने पर कानूनी वारिस के नाम लाइसेंस ट्रांसफर करने जैसे मामलों का निपटारा अब जिला स्तर पर ही कर दिया जाएगा, जिससे अनावश्यक प्रशासनिक देरी से राहत मिलेगी। गृह विभाग द्वारा जारी इन नए निर्देशों के बीच, लगभग 1,00,403 लाइसेंसी हथियार धारकों वाले इस पहाड़ी राज्य में अधिकांश लाइसेंस फसल सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए जारी किए गए हैं।





