लाइव हिमाचल/सोलन: सोलन शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी मनमोहन शर्मा ने पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर जाने वाले वाहनों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। सोलन के व्यस्त रूट, पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर जाने वाले यात्रियों और वाहन चालकों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। जनहित को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी मनमोहन शर्मा ने यातायात के समय निर्धारण में संशोधन किया है। इन आदेशों के अनुसार पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात सांय 08.05 बजे से आरंभ होगा। पूर्व में यह समय 08.15 बजे निर्धारित किया गया था।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल समय में 10 मिनट की कटौती की गई है, जबकि 02 मार्च, 2026 को जारी किए गए अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से शहर में लागू कर दिए गए हैं। इन आदेशों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117, सड़क नियमन नियम, 1999 और हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस बदलाव से शाम के समय होने वाली ट्रैफिक की आवाजाही को और सुगम बनाया जा सकेगा। अतः शहरवासी और चालक इन नए आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।





