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जन संकल्प सम्मेलन के दौरान मंडी शहर में 11 दिसंबर को लागू रहेगी विशेष यातायात व्यवस्था: अपूर्व देवगन

मंडी: जिला दण्डाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 117 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि 11 दिसम्बर को पड्डल मैदान में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के मद्देनजर मंडी शहर में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अस्थाई यातायात व्यवस्थाएं और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य शहर में यातायात का सुचारु प्रवाह बनाए रखना तथा लोगों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि खलियार, बिंद्रावणी, चक्कर और तल्याहड़ की ओर से मंडी शहर में इस अवधि के दौरान सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त मंडी बस स्टैंड के बाहर टैक्सी और ऑटो पार्किंग भी अस्थायी रूप से बंद रहेगी।आदेश के अनुसार तल्याहड़ से मंडी बस स्टैंड की ओर आने वाली सभी बसें सन्यारडी बाइपास, केहनवाल चौक और पुलघराट होते हुए एकतरफा मार्ग से संचालित होंगी। छोटे वाहन इस मार्ग से सामान्य रूप से चल सकेंगे। मंडी से तल्याहड़ की ओर जाने वाली बसों को स्कोडी पुल और जेल रोड होकर एकतरफा भेजा जाएगा, जबकि छोटे वाहनों का आवागमन पूर्ववत जारी रहेगा। गांधी चौक से विक्टोरिया पुल तक का मार्ग हल्के मोटर वाहनों के लिए एकतरफा रखा गया है, जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों को छूट दी गई है। विक्टोरिया पुल की ओर से शहर में आने वाले वाहनों को पुरानी मंडी रोड से होकर भेजा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि आईटीआई चौक से महामृत्युंजय चौक तथा मंडी बाजार की ओर जाने वाला यातायात पुराने सुकेती पुल से एकतरफा चलाया जाएगा। वहीं बाजार से महामृत्युंजय चौक होते हुए आईटीआई चौक की ओर आने वाले वाहनों को नए सुकेती पुल से एकतरफा मार्ग से भेजा जाएगा। पुलघराट और सब्जी मंडी से मलोरी रोड की ओर बसें और अन्य भारी वाहन केवल एकतरफा चलेंगे, जबकि छोटे वाहनों को यातायात की स्थिति के अनुसार चलने की अनुमति होगी। जिला दण्डाधिकारी ने वाहन चालकों और नागरिकों से आग्रह किया है कि वे 11 दिसम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इन विशेष व्यवस्थाओं का पालन करें, ताकि जन संकल्प सम्मेलन के दौरान मंडी शहर में यातायात सुचारु और सुरक्षित बना रहे।

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