



लाइव हिमाचल/सोलन: उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन ज़िला के सभी विकास खण्ड अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं के होने वाले आम निर्वाचन में पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के वार्डों के परिसीमन के लिए प्राधिकृत करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 05 तथा 08 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। वहीं आदेशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन 31 मई, 2025 को अथवा इससे पूर्व करना होगा।