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महिला कर्मचारियों को मिलेगा 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश, अधिसूचना जारी…

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए  60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश को मंजूरी दे दी है। यह अवकाश उन माताओं को दिया जाएगा, जिनके बच्चे का जन्म के तुरंत बाद या मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हो गया हो। वित्त (नियम) विभाग द्वारा शनिवार को इस सम्बंध में आधिकारिक आदेश जारी किये गए हैं। बीते 16 फरवरी को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय  हुआ था। अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के 2 सितंबर 2022 के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में महिला कर्मचारियों को विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा ताकि वे इस मानसिक और शारीरिक आघात से उबर सकें। वहीं प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस आदेश को राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने और इसे कर्मचारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग इस नए प्रावधान की जानकारी अपने कर्मचारियों तक पहुंचाएं और अनुपालन की पुष्टि करें। यह फैसला सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए एक राहतभरा कदम माना जा रहा है। अब वे 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश लेकर अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकेंगी।

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