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के 282 पद भरने पर लगी रोक हटाने हाईकोर्ट जाएगी सरकार…

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) के 282 पद भरने पर लगी रोक हटाने के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। तब से ब्लॉक अधिकारी ही बीआरसीसी का काम संभाल रहे हैं। राज्य सरकार ने बीते साल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया था। इसको लेकर कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। अब राज्य सरकार ने भर्ती शुरू करने के लिए हाईकोर्ट जाकर कई विकल्पों के साथ अपना पक्ष रखने की योजना बनाई है। दशहरे के अवकाश के बाद हाईकोर्ट खुलते ही सरकार कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार ने बीआरसीसी के भर्ती नियमों में बदलाव किया है। बीआरसीसी की नियुक्ति पांच साल के लिए करने का सरकार ने नया प्रावधान किया है। पूर्व में तीन साल के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। 50 फीसदी नियुक्तियां जेबीटी और 25-25 फीसदी टीजीटी व प्रवक्ता कैडर से करने का फैसला लिया गया। लिखित परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी ने साक्षात्कार के माध्यम से चयन करना है। प्रवक्ताओं को पहली बार इस भर्ती में शामिल किया गया। 15 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक इन नियुक्तियों के लिए पात्र नहीं माने गए हैं।

प्राइमरी की कक्षाओं के लिए जेबीटी और अन्य कक्षाओं के लिए टीजीटी और प्रवक्ताओं को बीआरसीसी नियुक्त करने की योजना है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिग्री करने वाले शिक्षक ही पात्र माने गए। आवेदक को कंप्यूटर और समग्र शिक्षा की योजनाओं की जानकारी होना भी अनिवार्य किया गया है। चयन प्रक्रिया के तहत 40 अंक लिखित परीक्षा और कक्षा में पढ़ाने के तरीके के आधार पर दिए जाने हैं। 40 अंक शैक्षणिक योग्यता और 20 अंक साक्षात्कार के रखे गए हैं। बीआरसीसी पर समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण और सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी रहती है। प्रदेश में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) के 282 पद भरने के लिए तीन दिसंबर 2023 को लिखित परीक्षा होनी थी। प्रदेशभर से 750 शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। इसी बीच बीआरसीसी भर्ती के लिए बनाए गए नए नियमों के खिलाफ कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। 30 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। तब से यह मामला कोर्ट में ही लंबित है। अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के पास जाकर भर्ती शुरू करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं। ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके।

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