शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि विस्तार अधिकारियों के 978 पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती करने जा रही है। यह भर्ती अब नए संशोधित नियमों से होगी। प्रदेश सरकार ने इन पदों के लिए अब भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन किया गया है। इस बारे में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसमें स्पष्ट किया है कि आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से मान्यता लेना अनिवार्य नहीं होगा। इसमें प्रदेश सरकार ने संस्थानों और अभ्यर्थियों को छूट दे दी है। इसकी मांग कई दिनों से की जा रही थी। इसे लेकर अब सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन किया। साथ ही अब सैकड़ों अभ्यर्थियों को इन नियुक्तियों के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। अधिसूचना में सभी नियम दर्शाए गए हैं और इसे ई गजट में भी प्रकाशित किया है। इस भर्ती के लिए अनुबंध की राशि 15,360 रुपये रखी है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए। इसमें 90 प्रतिशत भती सीधी या अनुबंध से की जाएगी, जबकि दस प्रतिशत भर्तियां पदोन्नति से होंगी। इस बारे में सचिव कृषि सी पालरासू ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पदों की भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
पदों के लिए यह रहेगी योग्यता
कृषि विस्तार अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवार का चार वर्षीय बीएससी एग्रीकल्चर में पास आउट होना अनिवार्य किया गया है। तभी उम्मीदवार इन पदों के लिए उपयुक्त माना जाएगा। उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा की पढ़ाई हिमाचल शिक्षा बोर्ड से पास करना अनिवार्य है। यदि उसके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो हिमाचल स्कूल से पासआउट के नियम की कोई जरूरत नहीं है। ट्राइबल एरिया में नियुक्तियों के नियम भी जारी कर दिए गए हैं। नियुक्ति के बाद तीन साल तक की अवधि तक उम्मीदवारों को अपनी सेवाएं ट्राइबल एरिया में देनी होंगी।





