मंडी : चुनाव आयोग ने 30 जून, 2024 को एक जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अधिकारियों का शीघ्र स्थानांतरण करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। आयोग के इस निर्देश से पांच जिलों मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, ऊना के उपायुक्तों, हमीरपुर, ऊना व बीबीएन के पुलिस अधीक्षकों सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण होना तय है।
चुनाव आयोग ने अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर किए नए मापदंड तय
प्रदेश सरकार नए सालन में इन अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी कर सकती है। मुख्य सचिव को 31 जनवरी तक स्थानांतरण से संबंधित रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी होगी। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर नए मापदंड तय किए हैं। पहले तीन साल पूरा कर चुके अधिकारियों का स्थानांतरण होता था। इस बार 30 जून, 2024 को जिन अधिकारियों का तीन साल का कार्यकाल पूरा होगा, उन सभी को स्थानांतरित करने को कहा गया है। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी अपने गृह जिला में तैनात हैं, उन्हें भी स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।अगर कोई अधिकारी पदोन्नत होकर नए पद पर उसी जिले में तैनात हुआ है। उसके पिछले कार्यकाल की अवधि भी तीन साल के मानक में आएगी। अगर किसी जिले में अधिकारी के स्थानांतरण में कोई दिक्कत आती है तो सरकार को उससे संबंधित केस बनाकर आयोग को भेजना होगा। चुनाव आयोग के यह निर्देश एचएएस, एचपीएस, तहसीलदार व खंड विकास अधिकारियों पर भी लागू होंगे। सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी अपने गृह जिला में तैनात नहीं होगा।





