दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ‘मोदी सरनेम’ मामले में याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के अनुसार, राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा सुनवाई करेंगे। आपराधिक मानहानि मामले के कारण केरल के वायनाड से सांसद रहे कांग्रेस नेता को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि यदि सात जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जाएगा. राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से, बार-बार कमजोर करेगा और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा.
गांधी ने कहा कि आपराधिक मानहानि के इस मामले में अप्रत्याशित रूप से अधिकतम दो साल की सजा दी गई, जो अपने आप में दुर्लभतम है.





