Home » Uncategorized » सभी ई.सी.सी.ई. संचालक ‘हिम सेवा पोर्टल’ पर करवाएं पंजीकरण

सभी ई.सी.सी.ई. संचालक ‘हिम सेवा पोर्टल’ पर करवाएं पंजीकरण

 

सोलन: हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा केन्द्र (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। यह जानकारी ज़िला कार्यक्रम अधिकारी सोलन डॉ. पदम देव ने दी। डॉ. पदम देव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा केन्द्र (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026 के अंतर्गत सभी प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) केन्द्रों के सुचारू पंजीकरण और विनियमन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि सभी ई.सी.सी.ई. संचालकों को ‘हिम सेवा पोर्टल’ पर अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि ई.सी.सी.ई. केन्द्र जैसे क्रैच, प्ले स्कूल, डे केयर सेंटर, किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल तथा बालवाड़ी जैसे संस्थान इस नियम के तहत आते है। उन्होंने कहा कि नियम के तहत 20 बच्चों के लिए इनडोर क्लासरूम लगभग 28 वर्ग मीटर का होना चाहिए। इससे अधिक संख्या की स्थित में प्रति अतिरिक्त बच्चा 1.4 वर्ग मीटर स्थान होना चाहिए।
डॉ. पदम देव ने कहा कि 20 बच्चों के लिए खेल का मैदान 900 से 1400 वर्ग फुट के मध्य होना चाहिए। यदि भौगोलिक कारणों से बाहरी स्थान उपलब्ध न हो, तो 600 वर्ग फुट का अतिरिक्त इनडोर खेल क्षेत्र प्रदान करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र में अनुकूल शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सी. सी.टी.वी. निगरानी, अग्नि सुरक्षा उपाय और दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त पहुंच (रैम्प) अनिवार्य है। यदि केन्द्र परिवहन सुविधा देता है तो वाहन में प्रति 10 बच्चों पर वरीयता महिला को तैनात करना होगा। ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि केन्द्रों को बच्चों के विकास के मूल्यांकन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित ‘आधारिशला’ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। इसके आधार पर बच्चों के लिए आयु-विशिष्ट मूल्यांकन कार्ड तैयार करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी इच्छुक संस्थान प्रारूप-1 भरकर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए महिला एवं बाल विकास के निर्देश सक्षम प्राधिकारी होंगे।
उन्होंने कहा नए पंजीकरण के लिए कुल शुल्क 15 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। इनमें से 05 हजार रुपए प्रोसेसिंग शुल्क व 10 हजार रुपए पंजीकरण शुल्क है। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण के लिए कुल 10 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें 05 हजार रुपए प्रोसेसिंग शुल्क व 05 हजार रुपए नवीनीकरण शुल्क है।
डॉ. पदव देव ने कहा कि केन्द्रों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सोलन – 01792-221640, धर्मपुर – 01792-264037, कुनिहार 01996-220133, नालागढ़ 01795-222210 तथा कण्डाघाट – 01792-298838 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *