चम्बा : जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला चम्बा की सम्पूर्ण सीमा में हथियारों के प्रदर्शन, सार्वजनिक स्थलों पर ले जाने तथा आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव तथा मतदाताओं में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति, समूह अथवा संगठन को सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, घातक हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, होमगार्ड कर्मियों, राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मियों तथा पूर्व निर्धारित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एनआरएआई से संबद्ध खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जो अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के लिए सीधे परिवहन कर रहे हों। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से चुनाव अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए जारी आदेशों का पालन करने की अपील की है।





