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आपको कैसे पता, चीन ने 2000 किमी जमीन कब्जा कर ली’, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार

दिल्ली: भारत-चीन सीमा पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला 2022 में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राहुल ने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बयान को लेकर लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। राहुल गांधी ने इस मुकदमे को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राहुल से सवाल किया, “आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या प्रमाण हैं?” कोर्ट ने कहा कि जब सीमा पर सैनिकों के बीच झड़प होती है, तो यह कोई असामान्य बात नहीं होती, और इस तरह के बयान देना गलत है। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई थी। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इस बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया। श्रीवास्तव का कहना था कि भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से यह बताया था कि चीन की सेना ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इसके बावजूद राहुल गांधी ने सेना का अपमान करते हुए झूठा बयान दिया। राहुल गांधी ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट का कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय सेना का सम्मान करता है, वह ऐसे बयान से आहत हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने बिना उनका पक्ष सुने मामला दर्ज किया, लेकिन कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दलील हाई कोर्ट में नहीं दी गई थी। इसके अलावा, कोर्ट ने राहुल से यह भी पूछा कि उन्होंने यह मामला संसद में क्यों नहीं उठाया, और इसे सोशल मीडिया पर क्यों डाला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख सितंबर में तय की है। इस दौरान लखनऊ में चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगी रहेगी।

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