



लाइव हिमाचल/सोलन : जिला सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े दोषी को अलग धाराओं में तीन माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। मामले की पैरवी जिला न्यायावादी संजय पंडित ने की। उन्होंने बताया कि आरोपी कपिल मोहन निवासी गांव मेल्थी, पुजारली रोहड़ू से 136 स्पास्मो-प्रोवेनकॉन के कैप्सूल बरामद हुए थे। ये कैप्सूल बिना चिकित्सक पर्चे और लाइसेंस के रखे हुए थे। इसमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी से 28 अगस्त 2014 को शाम करीब 4:00 बजे बाईपास चौक सपरून पर पुलिस ने राेका। जांच करने पर आरोपी से कैप्सूल बरामद किए गए। मामला औषधि से जुड़ा होने के चलते मौके पर औषधि निरीक्षक को बुलाया गया और न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।