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हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को जारी किया नोटिस….

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की बद्दी में तत्काल नियुक्ति और उनके कार्य को सुनिश्चित करने के निर्देश को लेकर दायर जनहित याचिका में गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है. अदालत ने दोनों अफसरों से इस मामले में अपना स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश भी दिए हैं. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुच्चा सिंह नामक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए. प्रार्थी ने इस मामले में हाईकोर्ट से उपयुक्त आदेश जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इल्मा अफरोज की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में तैनाती से वहां की आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी. इसके साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी. प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में ड्रग माफिया और खनन माफिया अवैध कार्य करने के आदी हैं. उक्त क्षेत्र की पुलिस इन ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही है. प्रार्थी का कहना है कि वर्ष 2024 में जब से इल्मा अफरोज को पुलिस अधीक्षक, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के रूप में तैनात किया गया था, तब से उक्त क्षेत्र में उन्होंने कानून के राज को लागू किया था।

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