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मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई…

सोलन : ज़िला सोलन में फसलों का बीमा करवाने के लिए पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में खरीफ की फसलों मक्की तथा धान को शामिल किया गया है। मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई, 2023 कर दी गई है। पहले यह तिथि 15 जुलाई थी। यह जानकारी कृषि उप निदेशक सोलन डाॅ. डी.पी. गौतम ने दी।

उन्होंने कहा कि टमाटर की फसल का बीमा करवाने की अन्तिम तिथि भी 31 जुलाई, 2023 निर्धारित की गई है।

डाॅ. डी.पी. गौतम ने कहा कि इच्छुक किसान फसलों का बीमा अपने नज़दीकी लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमाबन्दी, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बिजाई प्रमाण पत्र आदि लेकर लोकमित्र केन्द्रों में जा कर बीमा करवा सकते है। उन्होंने कहा कि किसान आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से भी फसल आवेदन कर सकते हंै।

उप निदेशक ने कहा कि मक्की व धान की फसल के लिए 60 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि मक्की तथा धान की फसल का बीमा करवाने के लिए किसानों को 96 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि अदा करनी होगी।

डाॅ. डी.पी. गौतम ने कहा कि टमाटर की फसल के लिए 02 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसानों को टमाटर की फसल के लिए 800 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि अदा करनी होगी।

उन्होंने कहा कि पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम वर्षा, सूखा, बाढ़, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि और फसल कटाई के उपरांत दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदा को कवर किया जाता है।
उन्होंने कहा कि ऋणी किसानों के लिए यह योजना ऐच्छिक की गई है।

उप निदेशक ने सभी किसानों से आग्रह किया कि किसान अपनी मक्की, धान व टमाटर की फसल का बीमा करवाएं ताकि फसलों का नुकसान होने की स्थिति में किसानों को कृषि बीमा कम्पनियों से मुआवज़ा मिल सके।

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए किसान अपने समीप के खण्ड के कृषि विषयवाद विशेषज्ञ तथा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर सकते हैं।

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