शिमला: बल्क ड्रग पार्क में स्थापित होने वाली निर्माण इकाइयों के लिए पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य किया गया है। राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त निगरानी व्यवस्था के तहत, प्रत्येक उद्योग को हर छह महीने में अपनी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) और प्रदूषण संबंधी आंकड़े पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को सौंपने होंगे। वायु, जल, मिट्टी, और शोर से जुड़े इन आंकड़ों को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंपनियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर भी सार्वजनिक करना होगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत में ‘फॉर्म-वी’ (Form-V) के माध्यम से वार्षिक पर्यावरण विवरण जमा करना होगा, जिससे इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से आर्थिक विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संतुलन भी सुनिश्चित किया जा सके।





