शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्य कैडर के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारियों को संपत्तियों का ऑनलाइन जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2025 की अचल संपत्ति विवरणी (आइपीआर) 31 जनवरी तक भरने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसे पहली जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार भरा जाएगा। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि 31 जनवरी के बाद आनलाइन माड्यूल स्वतः बंद हो जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि यह निर्देश भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 23 दिसंबर, 2025 के निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। सभी आइएएस अधिकारियों के लिए आइपीआर समयसीमा में दाखिल करना अनिवार्य है। संपत्ति की जानकारी और आइपीआर समय पर दाखिल न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की अगली वेतन मैट्रिक्स में नियुक्ति व वेतनवृद्धि पर असर पड़ सकता है। आइपीआर केवल आनलाइन माध्यम से ही भरी जाएगी और इसके लिए एसपीएआरआरओडब्ल्यू पोर्टल का उपयोग करना होगा। हार्ड कापी भेजने की आवश्यकता नहीं है। कई अधिकारी विवरण भरने के बाद ई-साइन नहीं करते, जिससे आइपीआर अधूरी रह जाती है। सभी अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।





