लाइव हिमाचल/सोलन: जिला सोलन के कंडाघाट थाना क्षेत्र में 14 जून 2025 को एक चालान घटना को तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में तीन आरोपी जमानत पर रिहा हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मुख्य सड़क मार्ग NH-05 पर गाड़ी नंबर HP- 12F-2733 का चालक मोहित कुमार पुत्र सतीश कुमार, निवासी गांव कहलोग, डाकखाना साधुपुल, तहसील कंडाघाट, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए वाहन चला रहा था। वह न केवल फोन पर व्यस्त था, बल्कि पुलिस वाहन को भी ओवरटेक नहीं करने दे रहा था। लगभग 200 मीटर आगे वाहन रोका गया और यातायात कर्मचारी ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोबाइल इस्तेमाल व खतरनाक ड्राइविंग का चालान कर दिया। 15 जून 2025 को पता चला कि ‘Transport TV’ नामक फेसबुक आईडी ने इस घटना को एकपक्षीय रूप से तोड़-मरोड़कर पोस्ट किया। बिना पुलिस से पुष्टि के भ्रामक वीडियो शेयर कर पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। 22 जुलाई 2025 को कंडाघाट थाने में अभियोग दर्ज हुआ। जांच में सामने आया कि चालान के समय मोहित कुमार ने ही वीडियो रिकॉर्ड की और उसे एडिट कर Transport TV को सौंप दिया। चैनल ने बिना जांच के फेसबुक व
यूट्यूब पर बार-बार दिखाकर अफवाह फैलाई। मोहित
से धारा 35(3) BNSS के तहत नोटिस जारी कर कार
का मेमोरी कार्ड जब्त किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के
विश्लेषण से पुष्टि हुई कि 18-19 जून को मोहित से
मिली फुटेज को Transport TV के मालिक व अन्य
ने संपादित कर षड्यंत्र रचा। अनजान व बिना हस्ताक्षर
वाली शिकायत व्हाट्सएप पर भेजकर सनसनीखेज
न्यूज बनाई गई। हिमाचल पुलिस की छवि बदनाम
करने का प्रयास किया। मामले में Transport TV
न्यूज एंकर मोहम्मद असलम पुत्र अहमद अली (40
वर्ष, सेक्टर 36, चंडीगढ़) व न्यूज एडिटर जुझार सिंह
पुत्र हरचरण सिंह (31 वर्ष, SAS नगर, मोहाली,
पंजाब) ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अदालत
ने दोनों को जांच में शामिल होने के आदेश दिए। जांच
में संलिप्तता साबित होने पर 50-50 हजार रुपये के
जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। मोहित कुमार को
भी जांच में शामिल कर आगे कार्रवाई जारी है। पुलिस ने
चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाना
गंभीर अपराध है। इस मामले से स्थानीय लोगों में
जागरूकता आई है। कंडाघाट थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।





