Home » Uncategorized » चुनाव में महिला मंडलों को 50-50 हजार देने के आरोप पर सरकार, केसीसी बैंक को नोटिस

चुनाव में महिला मंडलों को 50-50 हजार देने के आरोप पर सरकार, केसीसी बैंक को नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा के देहरा में हुए उपचुनाव के दौरान कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपये बांटने के याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इस मामले में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को भी नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट में इसे लेकर भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की नेकनीयती की जांच करने के उद्देश्य से उसे अगली कार्यवाही शुरू करने से पहले मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि उप चुनाव के समय लगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान दो व्यक्तियों ने बैंक को मेल भेजी थी। उसके बाद 9 और 10 जुलाई को कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन ने 67 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए आवंटित किए। जबकि महिला मंडलों की ओर से यह पैसे की कोई मांग नहीं की गई थी। जनहित याचिका में आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को पैसा बांटने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[adsforwp id="47"]