



लाइव हिमाचल/ऊना : हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवान और उसके परिवार पर उसकी पत्नी को जहर खाने के लिए मजबूर करने के आरोप लगे हैं. पुलिस महिला के पिता की शिकायत पर पति और उसकी मां के खिलाफ धारा-108, 3(5) बीएनएसएस के तहत पुलिस स्टेशन मेहतपुर में मामला दर्ज कर लिया है. महिला के पिता शिकायतकर्ता चंचल सिंह (61) गांव बडोह, गगरेट के रहने वाले हैं. उन्होंने पुलिस में अपने दामाद मनजीत सिंह (34), निवासी वार्ड-06, गांव अप्पर देहला, ऊना के खिलाफ के खिलाफ शिकायत दी है. साथ ही मनजीत की मां राज रानी को भी आऱोपी बनाया है. शिकायतकर्ता चंचल सिंह ने बताया कि वह आर्मी विभाग से सेवानिवृत्त हैं और उनकी एक बेटी पूजा देवी की शादी वर्ष 2016 में फौजी जवान मनजीत सिंह से हुई थी. उनकी एक बेटी अवलीन कौर है, जो करीब 3 साल की है. शादी के तीन-चार साल बाद से मनजीत सिंह उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता था. ससुर ने आरोप लगाया कि जब भी उसका फौजी दामाद मनजीत छुट्टी पर आता था, पूजा फोन करके बताती थी कि उसका पति उसे बहुत तंग करता है. मनजीत आर्मी में नौकरी करता है और उसकी सास राज रानी भी उसे परेशान करती थी. जब हम जाते थे तो ये लोग माफी मांग लेते थे, लेकिन हमने पंचायत और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। चंचल सिंह ने बताया कि पांच अप्रैल मई को को पूजा ने फोन करके बताया कि डैडी आप मेरे घर मत आना, यह (मनजीत)आपको मारने (काटने) के लिए बैठा है। सुबह कुछ आदमी लेकर आना, यह मुझे बहुत तंग करता है. 06 मई को मनजीत सिंह ने 12:00 या 12:30 बजे फोन किया और कहा कि आपकी बेटी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया है. इस पर मैंने अपने भांजे औंकार सिंह को फोन करके बुलाया और कहा कि जल्दी से जल्दी पूजा को अस्पताल पहुंचाओ. इस दौरान हम भी ऊना अस्पताल पहुंचे, जहां पूजा आपातकालीन वार्ड में बेहोश हालत में पाई गई और मनजीत सिंह भी वहां मौजूद था. उन्होंने कहा कि मनजीत सिहं ने शराब पी रखी थी. डॉक्टर ने पूजा की हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया. लेकिन हम पूजा को एम्बुलेंस में लेकर रोपड़ के अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान मेरी बेटी की मौत हो गई. मेरी बेटी की मौत मनजीत सिंह और उसकी सास राज रानी की प्रताड़ित करने के कारण जहरीली दवाई खाने से हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि दामाद मेरी बेटी को कोई खर्च नहीं देता था.फिलहाल, पुलिस ने रोपड़ से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. मामले को धारा 108 और 3(5) बीएनएसएस के तहत दर्ज किया गया और महिला के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।