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सरकार उच्चतम पे स्केल का लाभ देने के आदेशों की जल्द करेगी अनुपालना…

शिमला: राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बताया कि दो साल नियमित सेवाओं का उच्चतम पे स्केल लाभ देने वाले 29 नवंबर 2024 के फैसले को लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन ने दी। उन्होंने सरकार की ओर से अदालत के आदेशों की अनुपालना के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। अब मामले को सुनवाई के लिए 2 मई को रखा गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने शिक्षा विभाग में तैनात दो क्लर्काें के पक्ष में उच्चतम पे स्केल देने का फैसला लिया था। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर 6 सितंबर को अधिसूचित सिविल सेवा संशोधित वेतन प्रथम संशोधन नियम 2022 के नियम 7 ए के तहत उच्च वेतन के लाभ के हकदार हैं। संशोधित वेतन नियम के तहत इन कर्मियों को उच्चतम वेतन से वंचित नहीं कर किया जा सकता है। सरकार की ओर से कहा गया था कि 3 जनवरी 2022 में संशोधित वेतनमान उन पर लागू होगा, जिनको इस तारीख से पहले दो साल नियमित सेवाएं करते हो गए हों। इन दोनों को शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर 2019 में अनुबंध पर नियुक्ति दी थी। विभाग ने दो साल पूरा होने के बाद 19 जनवरी 2021 को नियमित किया। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना के तहत पे स्केल मिले, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया।

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