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बदले वाहनों के प्रदूषण जांच के नियम, अब ऐसे होगी जांच..

लाइव हिमाचल/सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग में अब वाहनों की प्रदूषण जांच के नियम बदल गए हैं। अब वेब कैमरा की जगह स्मार्ट फोन को पॉल्यूशन चेक मशीन से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में वाहन प्रदूषण जांच के लिए केंद्र में लाया गया था।यही नहीं जांच के लिए आए वाहन की फोटो सहित प्रदूषण चेक सेंटर की फोटो के साथ-साथ 4 से 5 सेकेंड का एक वीडियो भी बनाया जाएगा। हिमाचल परिवहन विभाग में प्रदूषण जांच केंद्र का वर्जन 2.0 हाल ही में अपडेट कर दिया गया है।इसके तहत मोबाइल कैमरा प्रदूषण जांच केंद्र के साथ जियो टैग्ड रहेगा।अगर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र के दायरे से बाहर खड़ा है, तो ऐसे वाहन की अब जांच नहीं हो पाएगी।लिहाजा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हो सकेगा। पूरे प्रदेश में ही इस वर्जन को अपग्रेड किया गया है।जहां तक जिला सिरमौर की बात है तो आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि यहां कुल 10 ऑनलाइन प्रदूषण जांच केंद्र पंजीकृत है। विभाग के अनुसार नवंबर 2024 से विभिन्न वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी करने की फीस में भी वृद्धि की गई है।इसके अनुसार पैट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित दोपहिया वाहनों की फीस 100 रुपये (80+20 ग्रीन टैक्स), तिपहिया वाहनों की 120 (100+20 ग्रीन टैक्स), चौपहिया वाहनों की फीस 130 (100+30 ग्रीन टैक्स) और डीजल चालित वाहनों की फीस 150 (110+40 ग्रीन टैक्स) की गई है।

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