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आज से टैक्सी, एचआरटीसी और निजी बसों में डस्टबिन जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना…

लाइव हिमाचल/शिमला: पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कॉमर्शियल व्हीकल व बसों में डस्टबिन की व्यवस्था करने को लेकर जारी आदेश परिवहन विभाग के पास पहुंच गए हैं। परिवहन विभाग की यह जिम्मेदारी होगी, जो सुनिश्चित करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज,  29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ‘कार बिन’ यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके। आरटीओ और एमवीआई अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन लगाए गए हों। वाहन में कार बिन न लगाने पर 10 हजार और जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1500 रुपये जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान पूरे राज्य में लागू होंगे।

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