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डीएलएड के लिए 14 मई तक जमा करनी होगी फीस, शिक्षा बोर्ड ने निजी शिक्षण संस्थानों को दिए आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को संबद्धता फीस जमा करने के निर्देश दिए है. फीस बिना विलंब शुल्क के 14 मई तक जमा करवाई जा सकती है, इसके बाद 19 मई तक 5,000 रुपये लेट फीस सहित 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा. शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि इस वर्ष भी बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहा है. डीएलएड प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर निजी शिक्षण संस्थानों को एनसीटीई द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार छात्रों का आवंटन किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वे निजी शिक्षण संस्थान जो एनसीटीई से डीएलएड की मान्यता और शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, वही डीएलएड की संबद्धता के लिए आवेदन कर सकते हैं। हेमराज बैरवा ने आगे बताया कि आवेदन करने वाले शिक्षण संस्थानों को अधिशासी अभियंता द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और मुख्य अग्नि सुरक्षा अधिकारी शिमला द्वारा जारी नवीनतम अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी. इसके अलावा, एनसीटीई द्वारा डीएलएड के लिए जारी मान्यता पत्र और संस्थान में तैनात स्टाफ की नवीनतम सूची भी संलग्न करनी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि संबद्धता फीस के रूप में 37,760 रुपये जमा करने होंगे, जिसमें 30,000 रुपये संबद्धता फीस, 2,000 रुपये आवेदन पत्र की फीस और 18 प्रतिशत जीएसटी के रूप में 5,760 रुपये शामिल है. यह फीस 14 मई तक बिना विलंब शुल्क के जमा की जा सकती है, इसके बाद 19 मई तक 5,000 रुपये विलंब शुल्क और 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ आवेदन करना होगा।

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